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कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं शिकायत, बस आपको पता होने चाहिये ये अधिकार

 

उपभोक्ताओं का अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होते हैं तो वह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिये आपको बाजार के दुरुपयोग, दुकानदारों से होने वाली ठगी, नापतौल में गड़बड़ी, कम वजन वाले या खोटे बाट का उपयोग, गारंटी के बाद भी सर्विस न देना, अवधि समाप्ति वाली वस्तुएं और एमआरपी के प्रति जागरूक होना जरूरी है।

बता दें, उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए नई कलेक्ट्रेट स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग स्थापित है। आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा हैं। जिलके पास उपभोक्ता अपनी शिकायत स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।

इतनी देनी होती है कोर्ट फीस

उपभोक्ता आयोग 50 लाख रुपये तक के दावा अपने यहां दर्ज सुनवाई कर सकता है। उपभोक्ताओं को 5 लाख रुपये तक के दावा दायर करने में कोई कोर्ट फीस अदा नहीं करनी होती है । 5 से 10 लाख रुपये तक लिए 200 रुपये कोर्ट फीस लगती है। 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के लिए 400 रुपये कोर्ट फीस लगती है। 20 लाख से 50 लाख रुपये तक के लिए 1000 रुपये कोर्ट फीस देनी होती है। उपभोक्ता आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से या फिर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता जहां का है निवासी है, वहां दर्ज करा सकता है शिकायत

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष ऐसे उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। आयोग के समक्ष उपभोक्ता अपने उन मामलों को लेकर आ सकते हैं, जिस स्थान पर उस वाद का कारण उत्पन्न हुआ है। अब किसी भी उपभोक्ता द्वारा उस आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जहां वह उपभोक्ता रहता है । यदि कोई उपभोक्ता जिस स्थान का मूल निवासी है और कहीं बाहर नौकरी करता है तो वह जिस शहर में नौकरी कर सकता है, वहां पर भी आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है।

विनोद उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति व सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक व सजग रहना चाहिए। उन्हें हमेशा खरीदे गए सामान का पक्का बिल लेना चाहिए। पक्के बिल पर जीएसटी नंबर अंकित होता है। जिससे यदि आपके साथ कोई ठगी होती है तो आप उसके खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आम उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागृत, संवेदनशील रहकर संगठित रूप से अनुचित मुनाफाखोरी और मिलावटी वस्तुओं विक्रय करने वालों के प्रति संघर्षरत रहने की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं को जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में 50 लाख रुपये तक का अनुतोष मिल सकता है।

 

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