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क्या 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में आरोपियों को मिलेगी सजा ?

 

वाराणसी के लहुराबीर क्षेत्र में तीन अगस्त 1991 को दिनदहाड़े अवधेश राय की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। घटना को लेकर मृतक के भाई पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, राकेश न्यायिक समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी ने 1991 के अवधेश राय हत्याकांड मामले में फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है। कोर्ट ने आज की सुनवाई में 5 जून को फैसले की तारीख तय की है। इस मामले में शुक्रवार को ही बचाव और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने लिखित बहस जमा करने के लिए आज की तारीख दी थी। सोमवार को मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी की तरफ से वकील श्रीनाथ त्रिपाठी ने 31 पन्नों में लिखित बहस दाखिल की। 

बता दें कि आज कोर्ट में हुई कार्रवाई के बाद स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने इस मामले में फैसले की तारीख 5 जून मुकर्रर की है। इस फैसले के बाद लोगों की धड़कने बढ़ गई हैं। 31 साल पुराने इस मामले में अब फैसले की तारीख तय होने के साथ ही अब यह चर्चा होने लगी है कि क्या मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों को सजा मिलेगी।

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