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IMPPA : बाल कलकारों को अब नहीं करना होगा 5 घंटे से अधिक काम, गाइडलाइन जारी

 

इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने बाल अभिनेताओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की पहल शुरू की है। इसके लिए कुछ आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले निर्माता को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता लेनी होगी।

IMPPA ने कहा कि पहले कदम के रूप में हमारे सम्मानित सदस्यों के ज्ञान के लिए, IMPPA राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा अंतिम रूप से बाल अभिनेताओं को शामिल करने के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना चाहेगा।

जारी किये गये ये दिशानिर्देश

  • किसी बच्चे के ऑडियो विजुअल मीडिया प्रोडक्शन या किसी व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले निर्माता को संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति की आवश्यकता होगी।
  • निर्माता यह सुनिश्चित करेगा के शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था हो और स्कूल में उसके पाठों में कोई रुकावट न हो और किसी भी बच्चे / किशोर को लगातार 27 दिनों से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • बच्चों / किशोरों की भागीदारी प्राथमिक रूप से छुट्टियों के दिनों में की जाए ताकि बच्चे का किसी भी न छूटे।
  • स्कूल निर्माता को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि उत्पादन और शूटिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण नहीं हुआ हो।
  • बाल कलाकार एक दिन में पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे। बाल कलाकार के वेतन का 20% सीधे सावधि जमा खाते में जमा करना होगा।
  • बच्चों या किशोरों को, विशेष रूप से विपरीत लिंग के वयस्कों लोगों के साथ ड्रेसिंग क्षेत्र या कमरे साझा करने के लिए नहीं बनाया जाना चाहिए।
  • यदि बच्चा छह वर्ष से कम आयु का है तो कम से कम माता या पिता या एक कानूनी अभिभावक हर समय उपस्थित रहेगा।

 

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