ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी करने और अपने बयान से हिंदुओं की भावना को आहत करने को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाले प्रार्थना पत्र पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुन: निरीक्षण के लिए याचिका की गई थी। जिस पर सोमवार को अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई हुई।
मुकदमे में प्रतिवादी अखिलेश, ओवैसी, मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी व अन्य की ओर से अदालत में कोई उपस्थित नहीं हुआ था। इसलिए अदालत ने सुनवाई की तारीख 17 जून कर दी है। प्रतिपक्ष को हाजिर होने के लिए अदालत ने 6 मई को नोटिस जारी किया था।
वकील हरिशंकर पांडेय ने अखिलेश और ओवैसी के बयान के खिलाफ एसीजेएम पंचम (MP/MLA) की प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अदालत ने 14 फरवरी को प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। हरिशंकर पांडेय ने जिला जज की अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी, जिस पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत में सुनवाई चल रही है।
रिपोर्ट- अमल कुमार श्रीवास्तव, वाराणसी
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