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43 साल में पहली बार हुई अतीक अहमद को सजा, दर्ज हैं 100 से ज्यादा मुकदमे

 

उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है। उधर उमेश पाल का परिवार सजा से आजीवन कारावास से खुश नहीं है। उनकी कहना है अतीक को फांसी मिलनी चाहिये थी। अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज  हैं।

बता दें, उमेश पाल मामले में माफिया अतीक अहमद समेत हनीफ और दिनेश को उम्रकैद की सजी मिली है। उसे 17 साल पुराने अपहरण कांड में ये सजा मिली है जबकि अतीक पर अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पिछली सरकारों में अतीक पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए जाते थे क्योंकि पिछली सरकारों में सत्ता और बाहुबल का साम्राज्य चलता था। कोर्ट ने जैसे ही अतीक को सजा सुनायी वह बेहोश होकर गिर पड़ा, बोला बहुत ज्यादा है जज साहब।

माफिया एवं उसके हितैषी बौखलाए 

इससे पहले राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से अतीक सजा पाने से बचता रहा लेकिन योगी सरकार में दर्ज हुए मामलों में तेज पैरवी की वजह से अतीक को आखिर सजा मिल ही गयी। अतीक को सजा होने के बाद माफिया एवं उसके हितैषी बौखलाए गये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अतीक की अब तक 11 अरब 69 करोड़ 20 लाख 4 हजार 350 रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अतीक साबरमती जेल में ही रहेगा। वहीं अतीक के वकील का कहना है कि वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

उमेश पाल के वकील ने बताया कि सजा के बाद उमेश पाल का परिवार सजा से खुश नहीं है। उनका कहना है कि अतीक को फांसी मिलनी चाहिए थी। 

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